New Income Tax Bill 2025: नया इनकम टैक्स बिल तैयार, कैबिनेट की मंजूरी, अगले हफ्ते संसद में होगा पेश

देश में 07 फरवरी 2025 शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दिया गया। नया बिल लाया जाने पर यह बीते 6 दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह पर शामिल होने वाला है। नया बिल आयकर से संबंधित सभी संशोधनों व धाराओं से मुक्त जिसमें अब प्रासंगिक नहीं हैं। इसके अलावा देश के लोगों को बिना किसी एक्सपर्ट की मदद समझ सकते है।

New Income Tax Bill 2025

नए इनकम टैक्स बिल में शामिल होने कठिन वाक्य नहीं होने वाले हैं। इसके साथ ही बिल से मुकदमेबाजी कम करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा विवादित टैक्स डिमांड भी कम होगा।

कब से होगा संसद में पेश

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश के पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए बिल को मंत्रिमंडल से मंजूरी दिया गया है। ओर यह नया बिल आगामी सप्ताह के दौरान संसद में पेश होने वाला है।

इस बिल को संसद में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास जायेगा। मौजूदा समय में संसद बजट स्तर 23 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। जो कि फिर से 10 मार्च को आरंभ होकर 4 अप्रैल तक चलने वाला है।

आख़िर क्यों हुई नए बिल की आवश्यकता

बता दें कि देश में तकरीबन 60 वर्ष पहले इनकम टैक्स लॉ को बनाया गया। उस समय से लेकर अभी तक समाज, लोगों के कार्य करने के तरीके में और कंपनियां के द्वारा अपने कारोबार करने का कार्य में बहुत अधिक बदलाव हो गया है। वही समय समय के दौरान इसमें आयकर अधिनियम में संशोधन भी किया गया है लेकिन देश में सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में जरूरी तरीकों, तकनीक के विकास और बदलाव को देखते हुए पुराने आयकर अधिनियम को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता हो गया है।

क्या टैक्स स्लैब में होंगे बदलाव?

सरकार का नए बिल को लागू करने का मुख्य उद्देश्य इसकी भाषा व अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने की है। वहीं नए बिल में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद नहीं है। क्योंकि इसको वित्त अधिनियम के माध्यम से आमतौर पर किया जाता है। वर्ष 2010 के दौरान प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010′ संसद में पेश हुआ। जिसके बाद जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। वर्ष 2014 में नई सरकार आने के बाद विधेयक निरस्त हो गया।

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केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में ऐलान

देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2025/26 में घोषणा किया गया कि नया बिल में प्रावधान व स्पष्टीकरण और इसके अलावा लंबे वाक्य को हटाया जाएगा। और मौजूदा सेशन के दौरान ही नया टैक्स बिल संसद में पेश होने वाला है।

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